
आज बहराइच बुलडोज़र मामले में यूपी सरकार ने कहा की उसने जो नोटिस लोगो को इशू करी थी वो वापस ले लिया है। उसके बाद हमारे वकीलों की तरफ़ से कहा गया कि अदालत एक जाँच आयोग बनाये और इस तरह जो बुलडोज़र चले हैं उसकी जाँच हो और संबंधित अधिकारियों को दंड मिले जिसकी तारीख़ 27 नवंबर मिली है उधर छत्तीसगढ़ और एमपी हाईकोर्ट में अदालत ने रेवन्यू ऑफिसर पटवारी के ख़िलाफ़ 5 और 15 लाख का जुर्माना कर दिया है। जिस तरह से बुलडोज़र ने चारों तरफ जनता पर ज़ुल्म ढाया हुआ था और हर तरफ दहशत का माहौल बना रखा था, APCR ने भी चारों तरफ से बुलडोज़र पर हमला कर के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लम्बे वक्त से लड़ाई लड़ी जा रही थी अब कुछ अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। ✊
आज मेडिकल बुलडोजर मामले में यूपी सरकार ने कहा कि जो नोटिस लोगों को इशु करी गई थी वो वापस ले ली गई है।
इसके बाद हमारे वकीलों की ओर से कहा गया कि एक जांच आयोग की जांच और इसी तरह के बुलडोजर चालें हैं, उनकी जांच हो और संबंधित अधिकारियों से अंतिम
तिथि 27 नवंबर को मिली है।
उत्तर छत्तीसगढ़ और एमपी के उच्च न्यायालय में राजस्व अधिकारियों ने 5 और 15 लाख का डाका डाला है।
एक तरह से बुलडोजर ने चारों तरफ से जनता पर ज़ुल्म ढाया था और हर तरफ लिबरेशन पार्टी का माहौल बना था, एक तरह से बुलडोजर ने भी चारों तरफ से जनता पर हमला कर के अपनी हिस्सेदारी ली बना ली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के क्षेत्र में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी अब कुछ अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।