
ए,पी,सी,आर की टीम पहुंची मऊ
♦नौशाद अली अंसारी की खास रिपोर्ट
*प्रधान संपादक*
*हरदोई टीवी टेन न्यूज चैनल*
15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ज़िला मऊ के कस्बा घोसी में शोएब और सुख्खू राजभर की गाड़ी की मामूली टक्कर को लेकर मार–पीट हो गयी, शोएब और उसके साथ बाइक पर सवार दानिश और अर्सलान के घर वालों ने बताया कि सुख्खू राजभर ने अपनी चाभी के छल्ले में लगे चाकू से शोएब पर हमला कर दिया जिससे शोएब की दो उंगली घायल हो गयी।♦
बाद में शोएब ने उसी चाभी के चल्ले को छीन कर सुख्खू राजभर पे हमला किया जिससे सुख्खू भी घायल हो गया। जबकि मीडिया को दी गयी बाइट में सुख्खू कह रहा है वो चाभी का छल्ला शोएब का था। सुख्खू की मां की तरफ से एफआईआर की तहरीर में चाभी का छल्ला न होकर सीधे चाकु से वार करने की बात कही गई है।
इस विवाद के बीच पुलिस वहां पहुंचती है दोनों घायलों को सीएचसी घोसी में भर्ती कराती है जहां सुख्खू राजभर की तरफ से 200-250 के करीब लोग इकठ्ठा होकर अस्पताल में तोड़–फोड़ करते हैं, जब पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ती है तो वो लोग नेशनल हाइवे जाम कर आने–जाने वाली गाड़ियों पर पथराव करते हैं। पुलिस के पहुंचने पर पुलिस की जीप पर भी पथराव होता है। ये बात पुलिस भी अपनी एफआईआर में कह रही है, एफआईआर में पुलिस ने पथराव और बवाल करने वालों के नाम भी बताएं हैं।
मकामी लोगों के मु
ताबिक पथराव कर्बला और मस्जिद के ऊपर भी होता है जिसका जिक्र पुलिस एफआईआर में कहीं नही है।
पुलिस नाबालिग अर्सलान समेत शोएब और दानिश पर धारा 109, 3(5), 118(1) BNS के तहत मुक़दमा दर्ज करती है।
इस पूरी घटना पर पुलिस एक तरफा कार्यवाही करते हुए सिर्फ शोएब पर NSA के तहत कार्यवाही भी करती है जो कि कहीं से भी न्यायसंगत नही है।
पिछले दिनों APCR की टीम ने पीड़ितों से मिलकर उन्हें हर संभव क़ानूनी सहायता देने का विश्वास दिलाया था, एपीसीआर की ओर से मऊ ज़िला न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता एडवोकेट ज़की महफूज़ साहब, सीनियर अधिवक्ता अखलाक साहब, एडवोकेट जावेद खान (आजमगढ़) एडवोकेट इरफान अहमद शेख (आजमगढ़) मौजूद थें।
फिलहाल शोएब और दानिश का केस APCR की तरफ से अधिवक्ता ज़की महफूज़ साहब ज़िला न्यायालय मऊ में देख रहे हैं।